सुप्रीम कोर्ट की बड़ी राहत: दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों के साथ मचेगी दीवाली, तय हुई समय-सीमा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने 7 और 8 तारीख के लिए दो घंटे सुबह और दो घंटे रात का समय निर्धारित किया है, साथ ही साइलेंट जोन और शिक्षण संस्थानों के पास पटाखों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।

Nov 02, 2026 - 19:51
Updated: 51 minutes ago
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सुप्रीम कोर्ट की बड़ी राहत: दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों के साथ मचेगी दीवाली, तय हुई समय-सीमा

नई दिल्ली: रोहित कुमार निआल (कलिंग दर्पण)

प्रदूषण नियंत्रण और त्योहारी आनंद के बीच संतुलन बनाते हुए देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्र में 'ग्रीन क्रैकर्स' (Green Crackers) यानी पर्यावरण-अनुकूल हरित बाण (पटाखे) फोड़ने की अनुमति प्रदान कर दी है। अदालत के इस आदेश के बाद अब निर्धारित नियमों के तहत दिल्ली-एनसीआर में दो दिनों तक पटाखे जलाए जा सकेंगे।

समय-सीमा और नियम:

अदालत द्वारा जारी निर्देशानुसार, दिल्ली-एनसीआर में केवल 7 और 8 तारीख को ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। इसके लिए प्रशासन और नागरिकों द्वारा निम्नलिखित समयावधि का पालन करना अनिवार्य किया गया है:

सुबह का समय: प्रातः 6:00 बजे से 7:00 बजे तक (कुल 1 घंटा)

रात्रि का समय: रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक (कुल 2 घंटे)

इन क्षेत्रों में रहेगा कड़ा प्रतिबंध (No Cracker Zones):

पर्यावरण और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में पटाखों کے प्रयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है। तदनुसार:

स्वास्थ्य संस्थान: अस्पताल, नर्सिंग होम और स्वास्थ्य केंद्रों के 300 मीटर के दायरे के भीतर पटाखे फोड़ना पूरी तरह वर्जित रहेगा।

अन्य संवेदनशील स्थल: वृद्धाश्रमों और नोटिफाइड साइलेंट जोन (Silence Zone) के 300 मीटर के दायरे में भी किसी प्रकार की आतिशबाजी नहीं की जा सकेगी।

शैक्षणिक संस्थान: सभी स्कूलों, कॉलेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों को 'नो क्रकर जोन' (No Cracker Zone) घोषित किया गया है।

9 नवंबर से पूर्ण प्रतिबंध:

अदालत ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि यानी 7 और 8 तारीख की समयावधि समाप्त होने के पश्चात, आगामी 9 नवंबर से दिल्ली-एनसीआर में सभी प्रकार के पटाखों के फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध (Complete Ban) लागू हो जाएगा। प्रशासन को इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया गया है।

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Rohit Kumar Nial

State Secretary of KWMI

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